नाबालिग से बलात्कार के आरोपी को दस वर्ष की सजा व 40 हजार रुपये का अर्थदंड

 

मथुरा। अपर सत्र न्यायाधीश व अतिरिक्त विशेष न्यायाधीश पोक्सो एक्ट विपिन कुमार की अदालत ने शुक्रवार को तीन वर्ष पूर्व अपने साड़ू की नाबालिग बेटी से बलात्कार करने के आरोप में अभियुक्त को दस वर्ष का कठोर कारावास तथा 40 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।

इस केस की सरकार की ओर से पैरवी कर रही स्पेशल डीजीसी पोक्सो कोर्ट श्रीमती अलका उपमन्यु एडवोकेट ने बताया कि थाना हाइवे निवासी पीड़िता के पिता टाइफाइड बुखार की दवा लेने के लिए अपने पैतृक गांव गया था तथा वहां पर वह अपने भाई के घर रूका था। चार दिन बाद पीड़िता की मां अपने पति को लिवाने के लिए गई थी। इस दौरान उसकी दो पुत्री घर रह गई थी तभी दिनांक 9 सितंबर 2019 को समय करीब दोपहर 11 बजे वादी का साड़ू सत्यवीर उर्फ करूआ पुत्र रामचरन अपनी बिक्की को लेकर आया और वादी की दिमांग से विक्षिप्त नाबालिग पुत्री पीड़िता जिसकी उम्र 17 वर्ष को अपनी बिक्की पर बैठाकर ले गया। बड़ी बेटी ने मना किया, लेकिन वह नहीं माना और ले जाकर कमरे में चारपाई पर बलात्कार किया। जब वादी व उसकी पत्नी घर आए तो उन्हें पूरी घटना की जानकारी हुई, जिसकी रिपोर्ट पीड़िता के पिता की तहरीर पर 9 सितंबर 2019 को दर्ज हुई थी, जिसकी अपराध संख्या 3795/2019 है। श्रीमती उपमन्यु ने बताया कि शुक्रवार को अपर सत्र न्यायाधीश व अतिरिक्त विशेष न्यायाधीश पोक्सो एक्ट विपिन कुमार की अदालत ने अभियुक्त सत्यवीर उर्फ करूआ को धारा 376 के अपराध हेतु दस वर्ष के कठोर कारावास तथा 20 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। धारा-4 पोक्सो एक्ट के अपराध हेतु दस वर्ष के कठोर कारावास तथा 20 हजार के अर्थदंड से दंडित किया गया है। अर्थदंड न देने पर अभियुक्त दो माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतेगा। अर्थदंड की धनराशि में से आधी धनराशि पीड़िता को दी जाएगी। सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी।

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