श्री कृष्ण जन्मभूमि परिसर से मीना मस्जिद हटवाने को लेकर कोर्ट में हुई बहस, अगली सुनवाई 30 नवंबर को

 

 

मथुरा: श्रीकृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह प्रकरण का विवाद अभी थम भी नहीं पाया था कि मंदिर परिसर की पूर्व दिशा में बनी मीना मस्जिद को हटवाने के लिए अखिल भारत हिंदू महासभा ने न्यायालय में प्रार्थना पत्र दायर किया. शुक्रवार को प्रार्थना पत्र पर सिविल जज सीनियर डिविजन की कोर्ट में 20 मिनट बहस होने के बाद प्रतिवादी को नोटिस जारी किए गए और अगली सुनवाई के लिए 30 नवंबर की तय कर दी गई.

 

श्रीकृष्ण जन्मभूमि मंदिर परिसर की पूर्व दिशा में 500 वर्ग मीटर में बनी मीना मस्जिद का विस्तार कुछ लोगों द्वारा किया जा रहा है. मस्जिद को अवैध बताते हुए अखिल भारत हिंदू महासभा संगठन ने पिछले दिनों जनपद के सिविल जज सीनियर डिविजन की कोर्ट में प्रार्थना पत्र दायर किया था. इसमें निर्माण कार्य रोकने को लेकर न्यायालय में शुक्रवार को सुनवाई हुई. कोर्ट में 20 मिनट बहस होने के बाद अगली सुनवाई के लिए 30 नवंबर की तिथि तय कर दी गई.

 

यह बोले हिंदूवादी नेता.अखिल भारत हिंदू महासभा संगठन द्वारा न्यायालय में दाखिल किए गए प्रार्थना पत्र में मांग की गई है कि मंदिर परिसर के पूर्व दिशा में बनी मीना मस्जिद पर कुछ लोग निर्माण कार्य करा रहे हैं. कोर्ट इसे रुकवाए और भौगोलिक स्थिति की रिपोर्ट तलब करे. शुक्रवार को जनपद के सिविल जज सीनियर डिवीजन की कोर्ट में अखिल भारत हिंदू महासभा संगठन के प्रार्थना पत्र पर सुनवाई हुई. न्यायालय ने दो प्रतिवादी सुन्नी वक्फ बोर्ड और इंतजामियां कमेटी अधिवक्ता को नोटिस जारी करके अपने जवाब दाखिल करने की बात कही है.

मुगल शासक औरंगजेब ने उत्तर भारत में मंदिरों को तोड़कर अवैध मस्जिदों का निर्माण किया था. उनमें से प्रमुख श्रीकृष्ण जन्मभूमि मंदिर एक है. कृष्ण भक्त सामाजिक संगठन द्वारा अवैध शाही ईदगाह मस्जिद हटाने को लेकर जनपद के सिविल जज सीनियर डिविजन अपर जिला न्यायाधीश सेवंथ और जिला जज की कोर्ट में कई प्रार्थना पत्र विचाराधीन हैं. मंदिर परिसर के उत्तर दिशा में बनी शाही ईदगाह मस्जिद 2.37 एकड़ में बनी है.

 

दिनेश कौशिक राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष ने बताया कि शुक्रवार को सिविल जज सीनियर डिवीजन की कोर्ट में मीना मस्जिद हटाने के प्रार्थना पत्र पर सुनवाई हुई. हमारी मांग है कि वहां सरकारी अमीन भेजा जाए और भौगोलिक स्थिति की रिपोर्ट न्यायालय में पेश की जाए. पिछली बार एक प्रार्थना पत्र न्यायालय में दाखिल किया गया जिसमें कहा गया था कि इंतजामिया कमेटी और सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के लोग अवैध निर्माण कार्य कर रहे हैं और मीना मस्जिद का विस्तार कराना चाहते हैं. अब इस मामले की अगली सुनवाई 30 नवंबर को होगी

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