मथुरा कोर्ट ने ब्रजेश मावी गैंग-राजेश टोंटा गैंग फायरिंग के मामले में 14 आरोपियों को किया बरी

 

मथुरा। मथुरा जिला कारागार में 17 जनवरी 2015 को हुई गैंगवार के सभी 14 आरोपियों को एडीजे प्रथम अनिल कुमार पांडेय ने पर्याप्त साक्ष्य नहीं होने पर बरी कर दिया। गैंगवार में एक बंदी की मौके पर मौत हो गई थी और दो बंदी घायल हो गए थे। गैंगवार मामले में जेल पुलिस के सिपाही सहित 15 लोगों के खिलाफ नामजद रिपोर्ट दर्ज हुई थी। एक आरोपी राजेश उर्फ टोंटा की इलाज को लेकर जाते समय पुलिस अभिरक्षा में हत्या कर दी गई थी।

जिला जेल में सात वर्ष पहले ब्रजेश मावी और राजेश टोंटा गैंग में हुई फायरिंग के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश (प्रथम) अनिल कुमार पांडेय की अदालत ने सोमवार को फैसला सुनाया गया। 14 आरोपितों को दोष मुक्त कर दिया। इस गैंगवार में आगरा का कुख्यात अक्षय सोलंकी मारा गया था जबकि राजेश टोंटा समेत तीन लोग घायल हुए थे। उसी रात उपचार के लिए पुलिस अभिरक्षा में आगरा ले जाते समय राजेश टोंटा की गोली मार कर हत्या कर दी गई थी। पश्चिमी उप्र के कुख्यात रहे मेरठ के ब्रजेश मावी की 10 सितंबर 2014 को हाथरस के राजेश टोंटा ने अपने निर्माणाधीन मकान में गोली मारकर हत्या कर दी थी। ब्रजेश मावी जमीन का सौदा करने के लिए अपने दोस्त मथुरा के कृष्णा नगर निवासी प्रमोद चौधरी और कंपूघाट निवासी गोपाल यादव को लेकर हाथरस गया था। प्रमोद चौधरी और गोपाल यादव को बंधक बना लिया। दोनों को तीन दिन बाद बलदेव-सादाबाद मार्ग पर गांव ढकू के समीप छोड़ दिया था। शहर कोतवाली में इस मामले का मुकद्मा भी दर्ज हुआ था।

गोपाल शर्मा जेल में था । उसी दौरान आगरा का कुख्यात अक्षय सोलंकी के अलावा बिरला मंदिर निवासी दीपक वर्मा, अलीगढ़ का दीपक मीणा व विमल भी जेल में थे। 17 जनवरी 2015 को जेल में दीपक मीणा और राजेश टोंटा गैंग में फायरिग हो गई। फायरिग में राजेश टोंटा, संजू और राजकुमार शर्मा घायल हुए थे जबकि गोली लगने से अक्षय सोलंकी की मौत हो गई थी । इसी मुकदमा में आज फैसला आया। सोमवार को मुकदमे (जेल में गैंगवार) में अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम अनिल कुमार पांडेय की अदालत में हुई। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता सूर्यवीर सिंह ने बताया कि अदालत में 14 आरोपित हाजिर हुए सभी को दोष मुक्त कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि इसमें जेल के आठ और अन्य 14 गवाह थे। मौके के गवाह पक्षद्रो हो गए थे। बिजनौर में बंद लार दीपक मीणा और आगरा जेल में बंद लारेंस आए। वही राजेश टोंटा हत्याकांड की सुनवाई अलग चल रही है। इस मामले में धारा 147,148,149, 302, 307, 323, 324,120ठ, 466,. 468,471 ब 420 में मुकद्दमा दर्ज करते हुए राजकुमार शर्मा, गोपाल शर्मा, राजू , गुड्डन शर्मा, श्यामू, लॉरेंस, विमल, नईम, ओमप्रकाश, कैलाश, दीपक वर्मा, दीपक मीणा, राकेश चौधरी व गोपाल यादव को आरोपी बनाया गया। इस मामले में 7 साल तक चली न्यायिक प्रक्रिया के बाद साख्यों के आधार पर सोमवार को सभी 14 आरोपियों को बरी कर दिया।

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