नगर निगम क्षेत्र में बिना अनुमति के तंबाकू सामग्री बेचना होगा अब अपराध 

 

 

 

मथुरा। मथुरा वृंदावन नगर निगम क्षेत्र में बिना लाइसेंस के पान बीड़ी सिगरेट तंबाकू बेचना अब दंडनीय अपराध माना जाएगा। छोटे हो या बड़े दुकानदार सभी को लाइसेंस नगर निगम से लेना होगा अन्यथा उनको जुर्माना भरना पड़ेगा इसके अलावा दुकान में मौजूद सामग्री जब्त की जाएगी। लाइसेंस बनाने की प्रक्रिया के अंतर्गत सोमवार को कलेक्ट्रेट में जिलाधिकारी पुलकित खरे और नगर आयुक्त अनुनय झा द्वारा तीन तंबाकू विक्रेताओं को लाइसेंस जारी किए गए। लाइसेंस लेने का नियम 1 अप्रैल से मथुरा वृंदावन क्षेत्र में लागू हो गया है। कोटपा अधिनियम-2003 एवं नगर निगम मथुरा-वृन्दावन तम्बाकू उत्पाद नियन्त्रण लाइसेंस उपविधि 2021 के प्रावधानों के अन्तर्गत सोमवार को जिलाधिकारी एवं नगर आयुक्त द्वारा नगर निगम क्षेत्र में तीन तम्बाकू लाइसेंस आवेदक रवि यादव पुत्र सुरेश यादव दुकान विक्रय केन्द्र, सिविल लाईन भूरी सिंह पुत्र स्व. निनुआ दुकान विक्रय केन्द्र टाउनशिप चौराहा व प्रमोद कुमार पुत्र मनोहर लाल दुकान विक्रय केन्द्र रेलवे स्टेशन रोड धोली प्याउ को लाईसेंस वितरित किये गये।

इस संबंध में नगर आयुक्त श्री झा ने अवगत कराया कि उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम नगर निगम लखनऊ तथा द्वितीय चरण में नगर निगम मथुरा-वृन्दावन द्वारा तम्बाकू वितरण हेतु लाईसेंस जारी किये जा रहे है। नगर निगम क्षेत्र में बिना लाईसेंस प्राप्त किये तम्बाकू बेचना प्रतिबंधित होगा। इसके साथ स्कूल एवं काॅलेज से 200 मीटर उपरान्त की लाईसेंस प्राप्त कर तम्बाकू बेचने की अनुमति होगी।

उन्होंने बताया प्रथम बार में 2000 रु जुर्माना व सामग्री जब्त दूसरी बार में 5000 रु जुर्माना व सामग्री जब्त तीसरी बार में 5000 रु जुर्माना व सामग्री जब्त के साथ-साथ एफआईआर दर्ज करायी जायेगी। सिगरेट व अन्य तम्बाकू उत्पाद बेचने हेतु लाइसेंस के लिये नगर निगम मथुरा-वृन्दावन में नगर स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय में निर्धारित प्रारुप पर आवेदन किया जा सकता है। तम्बाकू विक्रेताओं का पंजीकरण एक वर्ष के लिये ही मान्य होगा तत्पश्चात लाइसेंस का नवीनीकरण कराना अनिवार्य होगा। स्ट्रीट वेंडिंग नीति के अन्तर्गत अस्थाई दुकानों हेतु वार्षिक पंजीकरण शुल्क 500 रु , स्थाई दुकानों हेतु 1000/- थोक स्थाई दुकानदारों के लिये 5000 रु शुल्क निर्धारित किया गया है।

नगर निगम मथुरा वृन्दावन में सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पाद बिना लाइसेंस के बेचना 22 सितम्बर 22 से प्रतिबन्धित है। यदि कोई व्यापारी/दुकानदार इस आदेश का उलंघन करते पाया जाता है को उसके विरुद्ध नियमानुसार जुर्माना अधिरोपित किया जायेगा।

लाईसेंस वितरण के दौरान मुख्य चिकित्साधिकारी नगर निगम मथुरा-वन्दावन के नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. के.ए. कुरैशी व समस्त क्षेत्रीय स्वास्थ्य अधिकारी तथा समस्त सफाई एवं खाद्य निरीक्षक साथ एवं में लखनऊ से आये यूपीवीएचए यूनियन के सदस्य सुरजीत सिंह रीजनल कोर्डीनेटर, डा. निधि सिंह पौराविक सीनियर टेक्नीकल एडवाइजर, विवेक अवस्थी ऐक्जक्यूटिव डायरेटर, अमित यादव सीनियर टैक्निकल ऐडवाइजर आदि उपस्थित रहे।

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