नाबालिग से बलात्कार के आरोपी को आजीवन कारावास व 55 हजार का अर्थदंड

 

 

मथुरा। विशेष न्यायाधीश पोक्सो एक्ट माननीय जज रामकिशोर यादव की अदालत ने मंगलवार को नाबालिग से बलात्कार के आरोप में अभियुक्त को आजीवन कारावास व 55 हजार रुपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई है।

इस केस की सरकार की ओर से पैरवी कर रहीं स्पेशल डीजीसी पोक्सो कोर्ट श्रीमती अलका उपमन्यु एडवोकेट ने बताया कि पीड़िता के पिता ने थाना महावन में रिपोर्ट दर्ज कराई थी जिसमें कहा गया था कि वह दिल्ली में टैक्सी चलाने का कार्य करता है तथा दिल्ली में ही रहता है। उसकी पत्नी व बच्चे तथा उसका पिता गांव में ही रहते है। 4 सितम्बर 2021 को करीब चार बजे शाम उसकी बेटी (पीडिता) उम्र करीब पांच वर्ष घर के बाहर खेल रही थी तभी पड़ौसी योगेन्द्र उर्फ गोला मेरी बच्ची को चॉकलेट दिखाकर अपने साथ मुन्ना के घर के अन्दर ले गया जिसमें कोई निवास नहीं करता है और जिसकी चाबी गोला के पास ही रहती है। योगेन्द्र उर्फ गोला ने बच्ची के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। जब पीडिता ने घटना की जानकारी को बताने को कहा तो मारने की धमकी देकर डराया। घर आकर पीडिता ने पूरी घटना की जानकारी दी। पीडिता के पिता की तहरीर के आधार पर थाना महावन में अभियुक्त योगेन्द्र उर्फ गोला के विरूद्ध मुकदमा अपराध संख्या 159/2021 अन्तर्गत धारा 376.ए. बी भारतीय दण्ड संहिता व 5/6 पोक्सो एक्ट में दिनांक 07.09.2021 को मुकदमा पंजीकृत किया गया।

मंगलवार को विशेष न्यायाधीश पोक्सो एक्ट रामकिशोर यादव ने सुनवाई करते हुए अभियुक्त योगेन्द्र उर्फ गोला को अंतर्गत धारा 506 भारतीय दण्ड संहिता के अपराध हेतु दो वर्ष के कठोर कारावास तथा मुवलिंग पांच हजार रूपये के अर्थदण्ड तथा पोक्सो अधिनियम 2012 की धारा-6 में अभियुक्त योगेन्द्र उर्फ गोला को आजीवन कारावास (शेष प्राकृत जीवनकाल के लिए) तथा पच्चास हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। अर्थदण्ड अदा ना करने पर अभियुक्त अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतेगा। सभी सजाएं साथ-साथ चलेगी। अभियुक्त द्वारा जेल में बितायी गयी अवधि इस सजा में समायोजित की जाएगी।

व्हाट्सप्प आइकान को दबा कर इस खबर को शेयर जरूर करें 

Please Share This News By Pressing Whatsapp Button 

विज्ञापन बॉक्स
विज्ञापन बॉक्स

Related Articles

Close
[avatar]