
भगवान पर विवादित पर टिप्पणी करने वाले महामंडलेश्वर इंद्रदेव के खिलाफ न्यायालय में हिंदू नेता संजय हरियाणा ने किया पिटीशन दाखिल
मथुरा।अखिल भारत हिन्दू महासभा के उत्तर प्रदेश उपाध्यक्ष पंडित संजय हरियाणा ने आज दिनांक 30 जुलाई को एक पिटीशन माननीय न्यायालय मुख्य न्यायाधीश मजिस्ट्रेट मथुरा की आदॅथिल किया जिसमें उन्होंने इंद्रदेव महाराज के खिलाफ धारा 299 बी एन एस 79 बीएस के अंतर्गत मुकदमा दर्ज किए जाने की प्रार्थना न्यायालय से की न्यायालय ने 9 अगस्त पुलिस अखियां और सनी के लिए डेट लगाई है उससे पूर्व पुलिस को अखियां न्यायालय में दाखिल करनी है। ।
पंडित संजय हरियाणा ने बताया 25 जुलाई को दोपहर 2:00 बजे वह संस्कार चैनल की एक क्लिप फेसबुक और सोशल साइट के माध्यम से देख रहे थे। जिसमें विवादित टिप्पणियां भगवान राम और सीता रामलीला के चरित्र के ऊपर इंद्रदेव महाराज जी ने की जो अपने आप को महामंडलेश्वर कहते हैं जिनको हम महामंडलेश्वर नहीं मानते । निश्चित रूप से महिलाओं की निजता का हनन उन्होंने व्यास पीठ से किया। व्यास पीठ पर बैठकर उनको भागवत और पुराणों का जिक्र करना चाहिए ना कि जिस प्रकार की टिप्पणी की गई है उन्होंने भगवान के स्वरूपों के ऊपर की है वह निंदनीय है ।
इसकी तीखे स्वर में निंदा की जाती है। और उन्होंने न्यायालय से अभिलंब ऐसे लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जेल भेजने की अपील की है । धाराएं जिसमें मुकदमा दर्ज करने की प्रार्थना की गई है दोनों नॉन बेलेबल हैं। जिसमें पहले अगर न्यायालय उनको वारंट जारी करती है । तो जेल जाना होगा उसके पश्चात उनको जमानत कराकर मुकदमा फेस करना होगा । जिसमें 3 साल तक की सजा का प्रावधान है।
सुनवाई के समय न्यायालय में अधिवक्ता मनीष गुप्ता, सुधीर शर्मा, राकेश शर्मा ,रजत शर्मा के साथ प्रदेश उपाध्यक्ष हिन्दू महासभा पंडित संजय हरियाणा उपस्थित रहे। ।