अखिल भारत हिंदू महासभा के पंडित संजय हरियाणा ने श्रीकृष्ण जन्मभूमि अवैध ईदगाह केस में मुस्लिम पक्ष की 7 रूल 11 की एप्लीकेशन खारिज होने को दिया ऐतिहासिक करार

 

 

 

मथुरा।  अखिल भारत हिंदू महासभा के प्रदेश उपाध्यक्ष पंडित संजय हरियाणा ने प्रयागराज के न्यायमूर्ति मयंक कुमार जैन के गुरुवार को दिये गये फैसले को ऐतिहासिक करार देते हुए कहा कि निश्चित रूप से यह फैसला इस मुकदमे में मिल का पत्थर साबित होगा। 1991 वरशिप एक्ट को आधार बनाकर मुस्लिम पक्ष द्वारा 7 रूल 11 की एप्लीकेशन केस में दाखिल की गई थी जिसमें कहा गया था हिंदू पक्ष को मुकदमा चलाने का अधिकार नहीं है क्योंकि 1991 वरशिप एक्ट से मुकदमा हिंदू पक्ष नहीं चलेगा। इस मुकदमे में एक महीने पहले बहस होने के बाद जून की ग्रीष्म अवकाश होने के कारण आदेश रिजर्व किया गया था। आज जो आदेश आया,उसमें मुस्लिम पक्ष की एप्लीकेशन को खारिज किया गया। हिंदू पक्ष में खुशी की लहर है।सभी सनातनियों में बहुत खुशी है। अब बहुत जल्द मुकदमा के शीघ्र अतिशीघ्र निस्तारित होने की संभावना है ।पंडित संजय हरियाणा ने इसी के साथ-साथ अमीन कमिश्नर का रास्ता भी खुल गया है। क्योंकि मुकदमे में अमीन कमिश्नर की दरखास्त मंजूर हो चुकी है।केवल अमीन महोदय का नाम फाइनल होना बाकी था। कि कौन जाकर विवादित अवैध ईदगाह का मौका मुआइना करेगा और कौन-कौन उपस्थित रहेंगे । लेकिन मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में एक प्रार्थना पत्र दिया था जब तक मुकदमा चले या नहीं। इस बात का आदेश नहीं हो जाता। तब तक अमीन को मौके पर नहीं भेजा जाए। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर अमीन को 7 रूल 11 के आदेश तक रोका था, अब उसका रास्ता खुल गया है । अब मुकदमा में बहुत जल्द अमीन का नाम तय होकर सर्वे होगा। सर्वे रिपोर्ट आने के उपरांत दूध का दूध और पानी का पानी होगा जिसमें हिन्दू महासभा ने भी मुकदमे में फोटोग्राफ दाखिल किए गए हैं । उसमें भी हिंदू धर्म के चिन्ह अवैध ईदगाह में दिखाई दे रहे हैं। इस बात की पुष्टि हिंदू पक्ष के सबूतों से होती है। मुकदमा में रिपोर्ट आने के पश्चात गवाही और बहस होगी । बहुत जल्द मुकदमा निस्तारित होगा और मथुरा में भव्य और दिव्य मंदिर अवैध ईदगाह वाले स्थल पर भी हिंदू पक्ष को देखने को मिलेगा।

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