जनपद में 21 जुलाई तक धारा 144 लागू, रैली, जुलूस एवं सभाओं पर पाबंदी

 

 

मथुरा  (प्रवीण मिश्रा) जिला अधिकारी नवनीत सिंह चहल ने जनपद में धारा 144 लागू कर दी है। पांच से ज्यादा लोग एक स्थान पर जमा नहीं हो सकते न ही किसी प्रकार के अस्त्र- शस्त्र लेकर कोई व्यक्ति चलेगा। ऐसा करने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बगैर सिटी मजिस्टे्रट की अनुमति के कोई भी सार्वजनिक कार्यक्रम पर पाबंदी रहेगी।केन्द्र  सरकार द्वारा पारित तीन कृषि कानूनों के विरोध में किसान संगठनों द्वारा दिल्ली की सीमाओ पर चलाए जा रहे आन्दोलन को 26 मई को छह माह पूरे हो गए इस मौके पर कोरोना काल के बीच किसान संगठन काला दिवस मना सकते हैं। इसके अलावा 26 मई को बुद्ध पूर्णिमा एवं 21 जुलाई को बकरीद का पर्व मनाया जाएगा। विभिन्न परीक्षाएं आयोजित होने की भी संभावना है।

 

इन सभी मामलों को ध्यान में रखते हुए जिले में शांति व्यवस्था कायम रखने के उद़देश्य से डीएम ने जिले में धारा 144 लागू करने का फैसला किया है। धारा 144 लागू होने के दौरान कोई भी व्यक्ति या संगठन द्वारा बगैर मजिस्टे्रट की पूर्व अनुमति लिए बगैर किसी भी प्रकार का जुलूस, रैली, सार्वजनिक सभा पर पूरी तरह से प्रतिबंध है। इसके अलावा कोई भी व्यक्ति पोस्टर झंडा होर्डिंग आदि नहीं लग़ा सकता न ही किसी राजनीति प्रतिद्वन्दी के वैयक्तित्व जीवन या उसके चरित्र पर किसी प्रकार का आक्षेप या टिप्पणी नहीं करेगा।

यदि कोई नियमों का उल्लंघन करता है तो उसे धारा 188 के तहत दण्डनीय अपराध माना जायेगा

उसे बगैर किसी वारंट के  गिरफ्तार करके उसके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।

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