नाबालिग से बलात्कार के आरोपी को 20 वर्ष का कारावास व 50 हजार का अर्थदंड

 

 

मथुरा । विशेष न्यायाधीश पोक्सो एक्ट रामकिशोर यादव की अदालत ने बुधवार को नाबालिग से बलात्कार के आरोप में अभियुक्त को 20 वर्ष का कठोर कारावास व 50 हजार रुपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई है।इस केस की सरकार की ओर से पैरवी बाबा ने थाना रिफाइनरी में 20 नवम्बर गया था कि उसकी नाबालिग नातिन छोड़कर भाग गया, काफी प्रयास किया के साथ करीब तीन बजे गाँव के बाहर रेलवे स्टेशन के पास मीठा पानी लेने गयी थी। रिफाइनरी में अभियुक्त उस्मान उर्फ नैना के रास्ते में गाँव का ही उस्मान उर्फ नैना मिला और मेरी नातिन को पकड़कर बाउंड्री केपास जंगल में खींच ले गया और उसके साथ कर रहीं स्पेशल डीजीसी पोक्सो कोर्ट बलात्कार की घटना को अंजाम दिया। जब अलका उपमन्यु ने बताया कि पीड़िता के उसके साथ गयी लड़की ने घर आकर बताया तो हम मौके पर पहुँच गए। हमें 2019 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी जिसमें कहा देखकर उस्मान उर्फ नैना मेरी नातिन को (पीड़िता) व गाँव की ही एक अन्य लड़की लेकिन उसको पकड़ नहीं सके। पीडिता के बाबा की तहरीर के आधार पर थाना विरूद्ध मुकदमा अपराध संख्या 337/2019 अन्तर्गत धारा 376 भारतीय

 

दण्ड संहिता व 3/4 पोक्सो एक्ट में 20 नवम्बर 2019 को मुकदमा पंजीकृत किया गया। बुधवार को विशेष न्यायाधीश पोक्सो एक्ट रामकिशोर यादव ने सुनवाई करते हुए अभियुक्त उस्मान उर्फ नैना को पोक्सो अधिनियम 2012 की धारा-4 में 20 वर्ष के कठोर कारावास तथा पचास हजार रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड न देने पर अभियुक्त 06 माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतेगा। अभियुक्त द्वारा जेल में बितायी गय इस सजा में समायोजित की जाएगी। अभियुक्त पर अधिरोपित अर्थदण्ड की आधी धनराशि पीड़िता को प्रदान की जायेगी। वादी की तरफ से श्याम सिंह राजपूत एडवोकेट व हंसराज सिंह एडवोकेट ने पैरवी की।

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