
बलात्कारी 420 आरोपित भागवताचार्य बालकृष्ण महाराज बलात्कारी आरोपित भागवताचार्य बालकृष्ण की जमानत खारिज
मथुरा। होडल के बलात्कारी आरोपित भागवताचार्य बालकृष्ण पुत्र रमेश चंद शास्त्री की जिला एवं सत्र न्यायालय में मंगलवार जमानत खारिज हो गई है, यह बलात्कारी आरोपित भागवताचार्य अपने क्रियाकलापों से कई राज्यों में चर्चित था।
प्राप्त जानकारी के अनुसार कोसीकलां के सभ्रांत परिवार की महिला ने इस भागवताचार्य एवं इसके दो भाई नीरज पंडित एवं प्रदीप शर्मा पुत्रगण रमेश चंद शास्त्री के विरुद्ध बलात्कार एवं 420 के साथ अन्य धाराओं में 26 मई को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इस संभ्रांत परिवार की महिला की रिपोर्ट स्थानीय कोसी पुलिस ने पहले तो दर्ज नहीं किया, लेकिन कई बार पीड़िता जिला पुलिस अधिकारियों के पास आकर के गुहार लगाई लेकिन इसके बाद आरोपित भागवताचार्य ने पीड़ित महिला और उसके पति के विरुद्ध हनीट्रैप की रिपोर्ट हरियाणा के होडल थाना में दर्ज करा दी जब यह मामला हाईलाइट हुआ तो मथुरा जिले के पुलिस कप्तान डॉ गौरव ग्रोवर के संज्ञान में आया उन्होंने इस पीड़ित महिला की रिपोर्ट कोसीकलां थाने में दर्ज कराई इसके बाद पीड़ित महिला का बयान 161 और 164 एवं डॉक्टर परीक्षण हुआ। इस बीच पुलिस गिरफ्तारी से बचने के लिए भागवताचार्य और उसके भाइयों ने जिला एवं सत्र न्यायालय में अंतरिम जमानत की अर्जी दाखिल कर दी। नीरज और प्रदीप ने अलग-अलग तारीख में अपनी जमानत की अर्जी डाली जिस पर कोर्ट ने 30 जून को संज्ञान लेना है।
मंगलवार को बलात्कारी एवं 420 आरोपित भागवताचार्य बालकृष्ण के मामले में सुनवाई हुई जिसमें अभियुक्त के वकील ने भी जिरह की और पीड़िता की ओर से डीजीसी शिवराम सिंह तरकर और कमलकांत उपमन्यु एडवोकेट ने बहस की, जिस पर मंगलवार दोपहर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने बलात्कारी भागवताचार्य बालकृष्ण की जमानत याचिका खारिज कर दी है।
जमानत खारिज होने के तुरंत बाद ही पुलिस बलात्कारी आरोपित भागवताचार्य बालकृष्ण की तलाश में जुट गई है भागवताचार्य फरार बताया जा रहा है। यह बलात्कारी भागवताचार्य बालकृष्ण हाल ही में होडल हरियाणा में निवास करता है तथा मूलनिवासी यह मथुरा जिले के चौमुंहा ब्लाक के अंतर्गत परखम ग्राम का निवासी बताया गया है।