
बालिका से छेड़खानी और पॉक्सो धारा 8 के दोषी को पांच-पांच साल का कारावास
विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एवं अपर सत्र न्यायाधीश की अदालत का फैसला
दोनों धाराओं में दोष सिद्ध होने पर 10-10 हजार रुपये का अर्थदंड
पीड़िता को मिलेंगे दस हजार रुपये
मथुरा। अपर सत्र न्यायाधीश एवं मथुरा पॉक्सो एक्ट न्यायालय के विशेष न्यायाधीश हरविन्दर सिंह ने बुधवार दोपहर बालिका से छेड़खानी और पॉक्सो धारा 8 में दोष सिद्ध होने पर अपराधी कन्हैया पुत्र पप्पू निवासी थाना जमुनापार को दोनों धाराओं में 5-5 साल का कठोर कारावास एवं दोनों धाराओं में 10-10 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड न देने पर दो-दो महीने का अतिरिक्त कारावास भी भोगना पड़ेगा। इस धनराशि में पीड़िता को 10 हजार रुपये दिए जायेंगे। पॉक्सो एक्ट न्यायालय की स्पेशल डीजीसी श्रीमती अलका उपमन्यु एडवोकेट ने पीड़िता की ओर से सरकारी वकील होने पर पैरवी की। इस पर न्यायालय ने आरोपित कन्हैया पुत्र श्री पप्पू निवासी शिव नगर कालोनी, तैयापुर, थाना जमुनापार जिला मथुरा को छेड़खानी (354) एवं पॉक्सो धारा 8 में दोष सिद्ध होने पर अलग-अलग 5-5 वर्ष का कठोर कारावास एवं 10-10 हजार रुपये अर्थ दंड की सजा सुनाई है। स्पेशल डीजीसी श्रीमती अलका उपमन्यु ने जानकारी देते हुए बताया कि मथुरा जिले के थाना जमुनापार पीड़िता 27-08-2019 को अपनी चाची के साथ शौच के लिए गई थी, चाची के आगे निकलने के बाद पीड़िता को पीछे से आए अभियुक्त ने पीड़िता का हाथ पकड़ कर घने कीकड़ की घनी झाड़ियों में खीचने लगा।तभी पीड़िता चिल्लाई और रोने लगी, तभी चाची सुनीता दौड़ कर आई तो लड़क छोड़कर भाग गया। पीड़िता ने अपने साथ हुई पूरी घटना बताई और कहा कि वैसे में लड़के को नहीं जानती अगर सामने आएगा तो पहचान लूंगी। पीड़िता और पीड़िता का पिता जगह-जगह लड़के को पहचानने के लिए गली-गली घूम रहे रहे थे। दिनांक 28-08-19 सायं 7 बजे कन्हैया पुत्र श्री पप्पू निवासी तैयापुर थाना जमुनापार को देखते ही पहचान लिया और यह सब देख कर कन्हैया भाग गया। इस घटना की जानकारी कन्हैया के माता-पिता को दी तो वह माफी मांगने लगे, लेकिन पीड़िता के पिता थाने गए और कन्हैया के खिलाफ नामजद रिपोर्ट दर्ज कराई और न्याय की गुहार लगाई। लंबी सुनवाई के बाद छेड़खानी व पॉक्सो धारा 8 में कन्हैया पर दोष सिद्ध हुआ और पॉक्सो न्यायालय के विशेष न्यायाधीश हरविन्दर सिंह ने छेड़खानी (354) में पांच वर्ष का कठोर कारावास व दस हजार रुपये अर्थदंड पॉक्सो एक्ट धारा 8 में दोष सिद्ध होने पर पांच वर्ष का कठोर कारावास व दस हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई और यह भी कहा कि अपराधी अर्थदंड नहीं देता है तो दोनों धाराओं में दो-दो माह का अतिरिक्त कारावास भोगेगा और सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी तथा अपराधी द्वारा पूर्व में बिताए गए समय को भी इस सजा अवधि में समायोजित किया जाएगा। इस धनराशि में से पीड़िता को दस हजार रुपये दिए जायेंगे।