
कोर्ट ने किये रामपुर के डीएम मथुरा के तत्कालीन नगर आयुक्त के खिलाफ भाजपा नेता से मारपीट पर अभियोग दर्ज करने के आदेश
मथुरा। रामपुर के जिलाधिकारी व निवर्तमान मथुरा वृंदावन नगर निगम के नगर आयुक्त आईएएस रविंद्र कुमार मादंड और उनके अधीनस्थ अधिकारियों के खिलाफ भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के पदाधिकारी द्वारा मारपीट अभद्रता करने के आरोप में मुकदमा कोतवाली में पंजीकृत कराए जाने की खबर प्रकाश में आई है । यह मुकदमा न्यायालय के आदेश से दर्ज होना है।
4 सितंबर 2019 को तत्कालीन नगर आयुक्त रविंद्र कुमार मादंड निगम के अधिकारियों के साथ जन समस्याओं को जानने के लिए शहर के सौंख अड्डा क्षेत्र स्थित गुरु नानक आदि इलाकों में दल बल के साथ भ्रमण कर रहे थे। इस बीच गुरु नानक नगर निवासी भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष राजेंद्र सिंह होरा अपने घर से बाहर आए तथा भीड़ देखकर वह रुक गए। उन्होंने पूर्व नगर आयुक्त को क्षेत्रीय समस्याओं की जानकारी देनी चाहिए तो वह भड़क उठे। इस पर श्री होरा ने उन्हें अपना परिचय दिया कि वह भाजपा के पदाधिकारी हैं लेकिन उन्होंने एक न सुनी और उसे वहां से जाने की कहते हुए धक्का दे दिया यह देख नगरा आयुक्त के साथ मौजूद अधिकारियों व कर्मचारियों ने भी उनके साथ मारपीट कर डाली। इस बीच नगर आयुक्त के सरकारी गनर ने अपनी करबाईंन से उन पर वार कर दिया जिससे राजेंद्र होरा का हाथ टूट गया। राजेंद्र होरा के अनुसार वह हाथ में फ्रेक्चर आने के कारण 9 दिन एक निजी अस्पताल में भर्ती रहे और उन्होंने समूचे घटनाक्रम को लेकर कोतवाली में तहरीर दी लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। इस पर उन्होंने न्यायालय की शरण ली। करीब 3 साल सुनवाई के पश्चात मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने 30 सितम्बर को प्रकीर्ण वाद संख्या 2517/ 2021 धारा 156 (3) के तहत कोतवाली मथुरा पुलिस को इस मामले में सभी आरोपियों के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत करने के आदेश किए हैं।
वादी राजेंद्र होरा के अनुसार इस मामले में तत्कालीन नगर आयुक्त के अलावा सहायक नगर आयुक्त अजीत कुमार सिंह सेनेटरी इंस्पेक्टर नीरज कुमार सिंह सहित 20 अज्ञात लोगों के खिलाफ अभियोग पंजीकृत किया जाएगा। कोतवाली प्रभारी ने बताया कि अभियोग अभी पंजीकृत नहीं हुआ