
बुलेट मोटरसाइकिल की तेज अबाज हुई तो हो सख्ता है 15 हजार का चालान
बुलेट मोटरसाइकिल में फट फट और तेज आवाज वाले वाहनों के खिलाफ होगी कार्रवाई
मथुरा। बैराज चौराहा एवं गोवर्धन चौराहे पर यातायात पुलिस निरीक्षक अशोक कुमार तथा परिवहन विभाग से सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी मनोज वर्मा की संयुक्त टीम द्वारा चेकिंग अभियान चलाया गया। जिसमें उन्होंने रॉयल एनफील्ड बुलेट के स्वामियों चालकों को निर्देशित किया जाता है कि यदि उनके दो पहिया वाहन में निर्माता द्वारा लगाए गए साइलेंसर को निकाल दिया गया है अथवा उसमें परिवर्तन मॉडिफाइड किया गया है तो उसे तत्काल सुधार करा कर वाहन निर्माता द्वारा वाहन विक्रय के समय लगाए गए मानक के अनुरूप ओरिजिनल साइलेंसर पुनः लगवा लें अन्यथा की स्थिति में विशेष अभियान चलाकर ऐसे वाहन स्वामी चालकों के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए जुर्माना किया जाएगा।
परिवहन आयुक्त सम्भागीय परिवहन अधिकारी प्रवर्तन मनोज वर्मा मथुरा ने बताया है कि परिवहन आयुक्त उत्तर प्रदेश के निर्देश पर कतिपय दोपहिया वाहनों के स्वामियों विशेषकर रॉयल एनफील्ड बुलेट मोटरसाइकिल के स्वामियों के द्वारा वाहन निर्माता द्वारा केंद्रीय मोटरयान नियमावली के नियम 120 के मानकों के अनुरूप लगाए गए साइलेंसर को निकालवाकर अथवा उसमें परिवर्तन मॉडिफाई कराया जा रहा है, जो ना केवल मोटर यान अधिनियम 1980 की धारा 52 वाहन में अनधिकृत परिवर्तन का उल्लंघन है अपितु धारा 190(2) निर्धारित मानकों से अधिक ध्वनि प्रदूषण का भी उल्लंघन है। जहां धारा 52 के उल्लंघन में रुपए 5000/- के जुर्माना का प्रावधान है। वही धारा 190 (2) के उल्लंघन में रुपए 10000/- जुर्माने का मोटर यान अधिनियम के अंतर्गत प्राविधानित किया गया है। इस प्रकार मोटरसाइकिल के साइलेंसर को निकलवा कर अथवा उसको मॉडिफाई करने पर उल्लंघन करता पर रुपए 15000/- जुर्माना आरोपित हो सकता है।
इसके साथ ही पीआईएल संख्या 15385/221 न्वायज पोलूशन थ्रू मोडिफाइड साइलेंसर सुओ इसी के साथ ही पी0आई0एल0 बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य के केस में माननीय उच्च न्यायालय खंडपीठ लखनऊ द्वारा इस प्रवृत्ति को स्वतः संज्ञान लेते हुए संबंधित विभागों द्वारा कार्यवाही किए जाने के आदेश दिए गए हैं। उपरोक्त के क्रम में जनपद के समस्त दुपहिया वाहनों विशेषकर रॉयल एनफील्ड बुलेट के स्वामियों चालकों को निर्देशित किया जाता है कि यदि उनके दो पहिया वाहन में निर्माता द्वारा लगाए गए साइलेंसर को निकाल दिया गया है अथवा उसमें परिवर्तन मॉडिफाइड किया गया है तो उसे तत्काल सुधार करा कर वाहन निर्माता द्वारा वाहन विक्रय के समय लगाए गए मानक के अनुरूप ओरिजिनल साइलेंसर पुनः लगवा लें अन्यथा की स्थिति में विशेष अभियान चलाकर ऐसे वाहन स्वामी चालकों के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए जुर्माना रोपित किया जाएगा साथ ही ऐसे व्यक्ति उच्च न्यायालय के आदेश की अवमानना के भी उत्तरदाई होंगे।
इस क्रम में बैराज चौराहा एवं गोवर्धन चौराहे पर यातायात पुलिस निरीक्षक अशोक कुमार तथा परिवहन विभाग से सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी मनोज वर्मा की संयुक्त टीम द्वारा चेकिंग अभियान चलाया गया।