मथुरा में कृष्ण जन्मस्थान मंदिर से दस किमी परिधि की 29 शराब-भांग की दुकानों पर लगा ताला

 

शराब शौकीन लोगों को अब अपना शोक पूरा करने के लिए मजबूरन जाना पड़ेगा दूसरे क्षेत्रों में

मथुरा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की घोषणा के बाद मथुरा में बुधवार एक जून को श्री कृष्ण जन्मस्थान के दस किलोमीटर के रेडियस में शराब की दुकान बन्द करा दी गईं। आबकारी विभाग ने नगर निगम के 22 वार्डों में स्थित 29 शराब, भांग की दुकानें बुधवार को बंद करा दी। दुकानें बंद होने से शराब के शौकीन लोगों को अब अपना शौक पूरा करने के लिए दूसरे क्षेत्रों में जाना पड़ेगा।

 

गौरतलब हो कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार ने 10 सितम्बर 2021 को श्री कृष्ण जन्मस्थान के दस किलोमीटर रेडियस क्षेत्र को तीर्थ स्थल घोषित किया था। जिसके बाद इस क्षेत्र में चल रही शराब,भांग मीट की दुकान, बार और रेस्टोरेंट बंद कराने की प्रक्रिया शुरू हो गई। मुख्यमंत्री के इस आदेश के बाद लोगों ने उनके फैसले पर खुशी जताई थी। सरकारी प्रक्रिया और पूर्व में शराब के ठेके उठने के कारण सितंबर 2021 में दुकान बंद नहीं हो पाई। जिसके बाद 1 जून से श्री कृष्ण जन्मस्थान के आसपास के 10 किलोमीटर रेडियस क्षेत्र में शराब की दुकान बंद करने की प्रक्रिया शुरू हुई और बुधवार को यह दुकानें बंद करा दी गई।

बुधवार को नगर निगम के 22 वार्डों में शराब, बियर, भांग की दुकानें बंद करा दी गई। नगर निगम के घाटी बहलराय,गोविंद नगर, मंडी रामदास, चौविया पाड़ा, द्वारिका पुरी, नवनीत नगर, वनखंडी, भरतपुर गेट, अर्जुन पुरा, हनुमान टीला, जगन्नाथ पुरी, गऊ घाट, मनोहर पुरा, बैराग पुरा, राधा नगर,बद्री नगर, महाविद्या कॉलोनी, कृष्णा नगर प्रथम, द्वितीय, कोयला गली, डेम्पियर नगर व जयसिंह पुरा वार्ड में शराब, बियर व भांग की 29 दुकानों को बंद करा दिया गया।

जिला आबकारी अधिकारी कुमार प्रभात चंद ने बताया कि 29 दुकानों को बंद करा दिया गया है। इसके अलावा नौ दुकान पहले ही बंद थीं, इनका नवीनीकरण नहीं हो सका था।

नगर आयुक्त अनुनय झा ने बताया कि शहर के 22 वार्डों में शराब, बीयर, भांग, बार और मॉडल शॉप को बंद करने की कार्रवाई आबकारी विभाग कर रहा है। 1 जून से इन दुकानों से बिक्री पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगी।

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