श्रीकृष्ण जन्मभूमि-ईदगाह मामले की सुनवाई 25 जुलाई को, (7 रूल 77 सीपीसी) के मुद्दे पर प्रतिदिन होगी तीन बजे के बाद सुनवाई

 

महेन्द्र प्रताप सहित तीन वादों पर होगी 25 जुलाई को तो अभा हिन्दूवादी महासभा के वाद पर आज होगी सुनवाई

 

मथुरां श्रीकृष्ण जन्मस्थान और शाही ईदगाह मस्जिद के मामले में एडवोकेट महेंद्र प्रताप सिंह और राजेंद्र माहेश्वरी के केस में गुरुवार को सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत ने केस के स्थायित्व पर पहले सुनवाई का निर्णय दिया है। अदालत ने निर्णय में कहा है कि 25 जुलाई से केस के स्थायित्व संबंधी बिंदु पर प्रतिदिन दोपहर तीन बजे से सुनवाई की जाएगी। इस निर्णय का प्रतिवादी पक्ष ने स्वागत किया है, जबकि पक्षकारों ने अग्रिम कोर्ट में जाने की बात कही है।

18 जुलाई को सिविल जज सीनियर डिवीजन ज्योति सिंह की अदालत में पक्षकार एडवोकेट महेंद्र प्रताप सिंह, एडवोकेट राजेंद्र माहेश्वरी और प्रतिवादी पक्ष इंतजामिया कमेटी के सचिव द्वारा सुनवाई के बिंदु पर बहस पूरी हुई थी। अदालत ने इस संबंध में निर्णय को रिजर्व कर लिया गया था। गुरुवार को अदालत ने निर्णय देते हुए कहा है कि अब पहले केस के स्थायित्व (7 रूल 77 सीपीसी) के मुद्दे पर 25 जुलाई को सुनवाई होगी। यह सुनवाई 25 जुलाई से प्रतिदिन अपरान्ह तीन बजे से होगी। पक्षकार अधिवक्ताओं ने बताया इस निर्णय से कोर्ट कमीशन के सर्वे का बिंदु पिछड़ जाएगा। वह इस आदेश से संतुष्ट नहीं हैं। वह इस आदेश को लेकर अग्रिम न्यायालय में जाएंगे। उधर प्रतिवादी पक्ष में से एक शाही ईदगाह के इंतजामिया कमेटी के सचिव एडवोकेट तनवीर अहमद ने बताया कि अदालत ने विधिक रूप से अच्छा निर्णय लिया है। हमने इस संबंध में अदालत के समक्ष सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट रूलिंग रखी थी। पक्षकार महेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि कोर्ट ने शाही ईदगाह पक्ष के प्रार्थना पत्र रूल 7(11) पर ऑर्डर दिया है। जिसमें 25 जुलाई से कोर्ट में शाम 3 बजे से रोज सुनवाई होगी।

 

 

अखिल भारतीय हिन्दू महासभा के वाद की सुनवाई आज

 

मथुरा। 22 जुलाई को अखिल भारतीय हिन्दूवादी महासभा के वाद पर सुनवाई होगी। दिनेश शर्मा ने बताया कि शुक्रवार हिंदू महासभा के वाद की सुनवाई होगी और उसमें हिंदू महासभा के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष दिनेश शर्मा ने मांग की थी कि ईदगाह में किसी वरिष्ठ अधिवक्ता को कोर्ट कमिश्नर नियुक्त करके भेजा जाए और वहां के प्राचीन साक्ष्य की सर्वे कराई जाए लेकिन सिविल न्यायालय में कोई कार्रवाई ना होने के कारण दिनेश शर्मा ने जिला जज के यहां रिवीजन दाखिल किया और उस रिवीजन में एफओ जमा होने के बाद अब सुनवाई 22 जुलाई को होगी।

 

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