
हाईकोर्ट का आदेश, मथुरा कोर्ट वीडियोग्राफी सर्वे कराकर चार महीने दाखिल करें रिपोर्ट
मथुरा। श्रीकृष्ण जन्मभूमि मामले में सोमवार इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ईदगाह में भी वीडियोग्राफी सर्वे करवाने के आदेश जारी किए है। हाई कोर्ट ने विवादित स्थल की वीडियोग्राफी सर्वे कराने और निगरानी के लिए कोर्ट कमिश्नर नियुक्त करने की याचिका का चार माह में निस्तारण करने का आदेश दिया। मथुरा के सिविल जज सीनियर डिवीजन के न्यायालय में सर्वे की मांग को लेकर चार प्रार्थना पत्र पहले से ही दाखिल हैं। इनमें अब तक सुनवाई शुरू नहीं हो सकी है।
सोमवार को हुई सुनवाई में हाईकोर्ट ने शाही ईदगाह के वीडियोग्राफी सर्वे का आदेश दिया, हाईकोर्ट ने मथुरा जिला कोर्ट को आदेश दिया है कि वह भगवान श्रीकृष्ण विराजमान की तरफ से उनके वाद मित्र मनीष यादव की उस याचिका पर अगले 4 महीने के भीतर फैसला देने का आदेश दिया है। मंदिर पक्ष की तरफ से हर्षित गुप्ता और रामानंद गुप्ता ने कोर्ट में अपना पक्ष रखा। जस्टिस पियूष अग्रवाल की सिंगल बेंच ने याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश पारित किया है।
गौरतलब है कि मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह परिसर का साइंस्टीफिक सर्वे की मांग को लेकर, निचली अदालत में याचिका दाखिल की गई है। मथुरा जिला कोर्ट में लंबे समय से याचिका पेंडिंग होने के चलते याचिकाकर्ता मनीष यादव ने इलाहाबाद हाईकोर्ट का रुख किया। हाईकोर्ट में मंदिर पक्ष की तरफ से याचिका दाखिल कर कहा गया कि जिला कोर्ट में साइंस्टीफिक सर्वे की मांग वाली चार याचिका पेंडिंग है।
इस याचिका में जिला न्यायालय जल्द से जल्द सुनवाई कर निस्तारित करने के लिए हाईकोर्ट से निर्देश की मांग की गई थी, उच्च अदालत ने याचिका पर सुनवाई करते हुए जिला कोर्ट में दाखिल अर्जी को चार महीने के अंदर तय करने का निर्देश दिया है। कोर्ट में मंदिर पक्ष के साथ ही वक्फ बोर्ड और शाही ईदगाह कमेटी के वकील भी पेश हुए। अब हाईकोर्ट के आदेश के बाद अगले 4 महीने में निचली अदालत को इस याचिका पर फैसला देना है। मथुरा कोर्ट में श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद विवाद मामले में अब तक 11 वाद दाखिल हो चुके हैं।
गौरतलब हो कि श्रीकृष्ण जन्मभूमि और ईदगाह विवाद मामले से संबंधित 11 वाद सिविल जज सीनियर डिवीजन के न्यायालय में चल रहे हैं। याचिका अधिवक्ता महेंद्र प्रताप सिंह ने न्यायालय से शाही मस्जिद ईदगाह का वीडियोग्राफी सर्वे कराने के साथ ही एएसआई सर्वे कराने की मांग की है। वहीं कोर्ट कमिश्नर नियुक्त करने की मांग का प्रार्थना पत्र भी दाखिल किया है। इन्होंने न्यायालय से पहले सर्वे कराने के प्रार्थना पत्र पर सुनवाई की मांग की। लेकिन शाही मस्जिद ईदगाह कमेटी ने आपत्ति जताते हुए पहले वाद की पोषणीयता पर सुनवाई करने को कहा। इस पर न्यायालय ने पहले पोषणीयता पर सुनवाई का निर्णय लिया। इस पर महेंद्र प्रताप सिंह ने जिला जज के न्यायालय में अपील की। वहीं लखनऊ निवासी मनीष यादव ने भी वीडियो ग्राफी सर्वे कराने और कोर्ट कमिश्नर नियुक्त कर निगरानी कराने की मांग की है। उनका मानना है कि श्रीकृष्ण जन्मस्थान से जुड़े साक्ष्य शाही मस्जिद ईदगाह में मौजूद हैं। साक्ष्य मिटाने को शाही मस्जिद ईदगाह कमेटी छेड़़छाड़ कर सकती है। अखिल भारत हिंदू महासभा के कोषाध्यक्ष दिनेश शर्मा ने भी वीडियोग्राफी सर्वे कराने को प्रार्थना पत्र दे रखा है। जबकि लखनऊ निवासी अधिवक्ता शैलेंद्र सिंह ने भी एएसआइ सर्वे और वीडियोग्राफी कराने को प्रार्थना पत्र दिया है। इन सभी प्रार्थना पत्रों पर अभी सुनवाई चल रही है।