जेल में ही कटेगी शंकर सेठ की दिवाली, जमानत अर्जी पर सुनवाई अब 4 नवंबर को
मथुरा।वृंदावन के डालमिया बाग से सैकड़ों हरे वृक्षों के अवैध कटान तथा बिजली की लाइन क्षतिग्रस्त करने के आरोप में अंतरिम जमानत खारिज होने के बाद कल जेल पहुंचे शंकर सेठ की की नियमित जमानत याचिका पर जिला जज आशीष गर्ग की अदालत अब 4 नवंबर को सुनवाई करेगी। जिसका सीधा मतलब यह है कि शंकर सेठ अब जेल में रहकर ही दिवाली मनाएगा।
दूसरी ओर सार्वजनिक सम्पत्ति को क्षतिग्रस्त करने व चोरी के मामले में सीजेएम डा. उत्सव गौरव राज की अदालत ने शंकर सेठ को शुक्रवार (कल) तलब किया है।
विदित हो कि बुधवार को एसीजेएम प्रथम सोनिका वर्मा ने शिव शंकर अग्रवाल उर्फ शंकर सेठ सहित सभी 42 आरोपियों की अंतरिम जमानत को बढ़ाने से इंकार करते हुए 31 आरोपियों को जेल भेज दिया था। साथ ही शेष रहे 11 आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए गैर जमानती वारंट जारी किए थे। जेल पहुंच चुके शंकर सेठ ने आज नियमित जमानत के लिए जिला जज आशीष गर्ग की अदालत में अधिवक्ता के माध्यम से याचिका दाखिल की। जिला शासकीय अधिवक्ता शिवराम सिंह तरकर ने बताया कि शंकर सेठ ने जमानत के लिए जिला जज की अदालत में याचिका दाखिल की, जिस पर सुनवाई के लिए अदालत ने 4 नवंबर की तिथि निर्धारित की है।
इसके अतिरिक्त आज सीजेएम डा. गौरव उत्सव राज की अदालत में एक तलबी प्रार्थना पत्र देकर कहा गया कि शंकर सेठ जैत थाने में दर्ज कितने मुकदमों में वांछित है। इस पर अदालत ने जैत थाने से आख्या तलब की। ज्येष्ठ अभियोजन अधिकारी एसपी यादव ने बताया कि शंकर सेठ के अधिवक्ता ने अदालत में तलबी की अर्जी दी थी, जिस पर जैत थाने से आख्या मांगी गई। जैत थाने के पैरोकार द्वारा अदालत को बताया गया कि शंकर सेठ सार्वजनिक सम्पत्ति को क्षतिग्रस्त करने व चोरी के मामले में मामले में अपराध संख्या 428/24 के तहत थाने से वांछित है। इस पर अदालत ने शुक्रवार (कल) शंकर सेठ को जेल से अदालत में तलब किया है।